Chardham Yatra: digi desk/BHN/ उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के फैसले को पलटते हुए चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड सरकार ने 1 जुलाई से राज्य के निवासियों के लिए एक जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया था, लेकिन सोमवार को हाईकोर्ट ने इस पर अमल रोक दिया। उत्तराखंड में कोविड-19 के बीच चारधाम यात्रा के दौरान पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर असंतोष जाहिर करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उत्तराखंड कैबिनेट के फैसले पर रोक लगा दी। साथ ही चारधाम यात्रा के लिए रावत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को खारिज करते हुए कहा कि यह कुंभ मेले के दौरान जारी की गई गाइडलाइन की ही कॉपी है।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 25 जून को हुई कैबिनेट की बैठक में एक जुलाई से चमोली जिले के निवासियों को बदरीनाथ, रुद्रप्रयाग जिले के निवासियों को केदारनाथ तथा उत्तरकाशी जिले के निवासियों को गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के दर्शन की मंजूरी दी गई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के बीच यात्रा संचालन में जोखिम से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के दौरान इस पर रोक लगा दी।
हाईकोर्ट ने लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार से मंदिरों में चल रही रस्मों और समारोहों का देशभर में लाइव प्रसारित करने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि वह पुजारियों की भावनाओं के प्रति सहानुभूति रखती है, लेकिन मौजूदा हालात में कुछ लोगों की भावनाओं का ध्यान रखने के बजाय कोरोना वायरस के ‘डेल्टा प्लस’ वैरिएंट से सबको बचाना ज्यादा अहम है।